Tuesday, March 31, 2009

'भाई' को नहीं मिला नेतागिरी का मौक़ा



नई दिल्ली फिल्म अभिनेता संजय दत्त पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। जस्टिस बालाकृष्णन ने कहा ने मंलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मुंबई बम ब्लास्ट का दोषी होने के कारण संयज दत्त चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोर्ट को सोमवार को ही मुन्नाभाई के मामले पर फैसला सुनाना था, लेकिन कल उसने यह फैसला सुरक्षित रखा था।

गौरतलब है कि मुन्नाभाई आर्म्स ऐक्ट के तहत दोषी हैं और उन्हे 6 साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल वे जमानत पर चल रहे हैं। संजय के चुनाव लड़ने का सीबीआई ने विरोध किया था। कानून के मुताबिक दो वर्ष से ज्यादा की सजा होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है।

गौरतलब है संजय दत्त को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित किया था। मगर अब वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि यदि संजय दत्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती है तो उनकी जगह मान्यता दत्त लखनऊ सीट से पार्टी की उम्मीदवार होंगी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से और खुद मुन्नाभाई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

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