नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना आयोग [सीआईसी] के उस आदेश पर स्थगन लगा दिया, जिसमें आयोग ने पुलिस को पिछले साल बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए इंडियन मुजाहिद्दीन के दो संदिग्धों और शहीद हुए एक पुलिस अधिकारी की पोस्टमार्टम रिपोर्टो को उजागर करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट ने दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर आदेश जारी किया। पुलिस ने याचिका में कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उजागर करने से राजधानी में 13 सितंबर को हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में चल रहीं जांच प्रभावित होगी। अदालत ने उस आदेश पर भी स्थगन लगा दिया, जिसमें सीआईसी ने पुलिस को निर्देश दिया था कि सिलसिलेवार धमाकों के आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रतियां सूचना के अधिकार कानून के तहत दी जाएं। पुलिस की ओर से वकील मुक्ता गुप्ता ने दलील दी कि जांच अभी जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्टो से जांच प्रभावित होगी, जिनमें कई सुराग हैं। |
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Tuesday, March 31, 2009
बाटला के शहीद से मजाक की इजाज़त नहीं
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